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Article 370: चिराग पासवान ने अनुच्छेद 370 के 'सुप्रीम' फैसले पर जताई खुशी, कहा केंद्र का कश्मीर में अगला कदम

Article 370 : जम्मू-कश्मीर को शीघ्र ही राज्य का दर्जा दिया जाए. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति को इसे रद्द करने की शक्ति है. इस फैसले के बाद चुनावी गतिविधियां बढ़ गई हैं और सरकार ने जल्दी ही चुनाव करने का निर्णय लिया है. 

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Article 370: चिराग पासवान ने अनुच्छेद 370 के 'सुप्रीम' फैसले पर जताई खुशी, कहा केंद्र का कश्मीर में अगला कदम
Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Dec 11, 2023, 07:07 PM IST
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पटना:  उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर आज फैसला सुनाया है. इसके बाद राजनीतिक बहसें शुरू हो गई हैं. एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान ने खुशी जताई और कहा कि उन्हें इस फैसले की उम्मीद थी. उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे में पहले से ही कड़ा स्थान था और उन्हें इस फैसले का समर्थन करने में खुशी है.

चिराग पासवान ने कहा कि हमने हमेशा इस फैसले का समर्थन किया है. विपक्ष के नेता बार-बार सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन हमने इसका समर्थन किया. उन्होंने बताया कि जब यह प्रस्ताव सदन में लाया गया था, तो उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से मत रखते हुए इसका समर्थन किया था. उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि विधानसभा चुनाव कराने के लिए अगले साल 30 सितंबर तक कदम उठाना चाहिए.

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर को शीघ्र ही राज्य का दर्जा दिया जाए. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति को इसे रद्द करने की शक्ति है. इस फैसले के बाद चुनावी गतिविधियां बढ़ गई हैं और सरकार ने जल्दी ही चुनाव करने का निर्णय लिया है. यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य में स्थायी शांति और सुरक्षा की स्थापना में मदद कर सकता है. लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और उम्मीद है कि नए चुनाव से राज्य में सकारात्मक परिवर्तन होगा.

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