Land for Job Scam Case: पूर्व सीएम लालू यादव और उनके परिवार के सभी सदस्यों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है. बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह नौकरी के बदले जमीन मामले में 7 जून तक अपना अंतिम आरोप पत्र दाखिल करें. कोर्ट ने सीबीआई की लगातार समय मांगने की आदत पर नाराजगी जताई और कहा कि हर तारीख पर समय मांगने से न्याय प्रक्रिया में देरी हो रही है.
कोर्ट ने कहा- 7 जून तक जरूर दाखिल हो अंतिम आरोप पत्र
इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य भी आरोपी हैं. आरोप है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब उन्होंने लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनकी जमीनें लीं. सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और कई बार कोर्ट से अतिरिक्त समय मांग चुकी है. कोर्ट ने अब साफ शब्दों में कहा है कि 7 जून तक अंतिम आरोप पत्र जरूर दाखिल किया जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में देरी से न्याय की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ता है और आरोपियों के साथ-साथ पीड़ितों को भी परेशानी होती है. सीबीआई ने कहा था कि जांच में कुछ और समय लगेगा, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया और कहा कि अब और समय नहीं दिया जाएगा.
कोर्ट ने सीबीआई को समय पर कार्रवाई करने का दिया सख्त आदेश
लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने इन आरोपों को पहले ही गलत बताया है और कहा है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई के अंतिम आरोप पत्र में क्या कहा गया है और कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है. न्याय की इस प्रक्रिया में देरी से आम जनता का विश्वास भी प्रभावित होता है, इसलिए कोर्ट ने सीबीआई को समय पर कार्रवाई करने का सख्त आदेश दिया है.
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