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अब नहीं गिरफ्तार होंगे IAS अफसर संजीव हंस! रेप की FIR हाईकोर्ट ने की रद्द

IAS Sanjeev Hans News: पटना हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया. महिला ने आरोप लगाते हुए कहा था कि संजीव हंस ने भी उसके साथ रेप किया था. अब आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार हट गई है.

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IAS अफसर संजीव हंस (File Photo)
IAS अफसर संजीव हंस (File Photo)
Shailendra |Updated: Aug 06, 2024, 04:42 PM IST
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IAS Sanjeev Hans: आईएएस अधिकारी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ दर्ज गैंगरेप केस की एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से अब आईएएस संजीव हंस की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है. दरअसल, संजीव हंस एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया था. इसके बाद आईएस अधिकारी संजीव हंस ने पटना हाईकोर्ट से राहत की मांग की थी. 

पटना हाईकोर्ट ने आईएएस असफर संजीव हंस को राहत भी दी थी. हालांकि, दलीलों पर सुनवाई चल रही थी. इसके बाद पटना हाईकोर्ट के जज संदीप कुमार ने फैसला को सुनाने की तारीख दे दी थी. उन्होंने इस मामले में फैसला सुनाने की तारीख 6 अगस्त, 2024 दिन मंगलवार को स्केड्यूल किया था. अब कोर्ट ने फैसला सुनाया और IAS अफसर संजीव हंस रेप के मामले एफआईआर रद्द कर दिया.

पूरा मामला जानिए
औरंगाबाद की एक महिला अधिवक्ता ने गुलाब यादव, संजीव हंस और गुलाब यादव के नौकर ललित पर गैंगरेप का आरोप लगाया था. साथ ही धोखाधड़ी और साजिश कर जान मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था. इन लोगों के खिलाफ पटना के रूपसपुर थाना में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था. महिला का आरोप है, 'उसे राज्य महिला आयोग की सदस्य बनाने के झांसे में पटना बुलाकर गुलाब यादव ने रेप किया था. महिला ने संजीव हंसपर भी रेप करने का आरोप लगाया था.

वहीं, पटना पुलिस ने जांच करते हुए आरोप की पुष्टि की थी. पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने 17 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट दी, जिसमें सिटी एसपी की भी रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए गैंगरेप के आरोपों की पुष्टि की थी.

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