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BPSC 70वीं PT परीक्षा रद्द करने पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, अभ्यर्थियों की उम्मीदें बरकरार

BPSC: पटना हाईकोर्ट में BPSC 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने छह याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.

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बिहार लोक सेवा आयोग
बिहार लोक सेवा आयोग
Nishant Bharti|Updated: Mar 19, 2025, 07:58 PM IST
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पटना: पटना हाईकोर्ट में बुधवार को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अहम सुनवाई पूरी हो गई. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी छह याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इससे पहले, मंगलवार को भी पटना हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर दिनभर सुनवाई हुई थी. सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई यह सुनवाई शाम 4 बजे तक चली. बुधवार को इस मुद्दे पर अंतिम बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

BPSC की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए. अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द कर री-एग्जाम की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया. पटना के गर्दनीबाग में अभ्यर्थी कई महीनों से धरने पर बैठे हैं. विरोध के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लेकिन अभ्यर्थी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. 

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इस मामले में कई अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर गंभीरता से सुनवाई की. अब जब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, अभ्यर्थियों की निगाहें न्यायिक फैसले पर टिकी हुई हैं. यदि कोर्ट परीक्षा रद्द करने का फैसला करता है, तो लाखों अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा. वहीं, यदि याचिका खारिज होती है, तो यह उनके लिए बड़ा झटका होगा. अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि 70वीं BPSC पीटी परीक्षा दोबारा होगी या नहीं.

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