Bihar Voter List Verification: बिहार में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. निर्वाचन आयोग के मुताबिक, अबतक 95.92% मतदाता सत्यापन का काम पूरा हो चुका है. वहीं इस काम के लिए अब सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं. इस बीच चुनाव आयोग ने राज्य में मौजूदा मतदाताओं, नए मतदाताओं और अपना निवास स्थान बदलने वाले मतदाताओं के लिए भी दस्तावेज में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. यह बदलाव वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के नियमों से जुड़ा हुआ है. अब नए वोटर और दूसरे राज्यों से बिहार में आकर रहने वाले लोगों को जन्म प्रमाण पत्र देना होगा. चुनाव आयोग द्वारा यह बदलाव पूरे देश में लागू हो सकता है. बिहार में नए वोटर बनने या दूसरे राज्य से आकर यहां रहने वाले लोगों को फॉर्म 6 या फॉर्म 8 के साथ एक 'अतिरिक्त घोषणा पत्र' भरना होगा. इससे पहले वोटर को सिर्फ अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना होता था, लेकिन अब उन्हें अपने माता-पिता का प्रमाण भी देना होगा.
क्या होता है फॉर्म-6?
चुनाव आयोग की ओर से फॉर्म 6 उन मतदाताओं के लिए जारी किया जाता है, जो पहली बाद मतदाता बनते हैं. वहीं एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्चाचन क्षेत्र में जाने वाले मतदाता भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 के तहत आवेदन कर सकते हैं. इस फॉर्म को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. इसमें अपनी सभी जरूरी जानकारी के साथ अपनी फोटो लगाकर अपलोड कर देना होता है.
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ऑनलाइन फॉर्म-6 कैसे भरें?
https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं
लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं
‘Form 6’ भरें- नाम, पता, आधार, विधानसभा आदि की जानकारी भरें
डॉक्यूमेंट अपलोड करें
फॉर्म सबमिट करें और रेफरेंस नंबर सेव करें
आवेदन का स्टेटस ऐसे ट्रैक करने के लिए आप इसी पोर्टल पर जाकर अपने रेफरेंस नंबर से स्टेटस चेक (Status Check) कर सकते हैं.