Alamgir Alam News: झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. टेंडर कमीशन घोटाले में फंसे आलमगीर आलम की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह फैसला जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया. कोर्ट ने 20 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. ईडी ने अदालत में दलील दी थी कि आलमगीर आलम एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्हें जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है.
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प्रवर्तन निदेशालय के वकील अमित दास ने कोर्ट में यह स्पष्ट किया कि एजेंसी के पास उनके खिलाफ ठोस सबूत हैं. पूर्व मंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. नागामुत्थु ने जमानत के पक्ष में पैरवी की, लेकिन अदालत ने ईडी के तर्कों को अधिक वज़नदार मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया.
लंबे समय से जेल में हैं आलमगीर आलम
आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में रखा गया है. ईडी का आरोप है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने टेंडर आवंटन में घूसखोरी की और करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया. ईडी ने मई में आलमगीर आलम, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव लाल, कई इंजीनियरों और ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसी दौरान संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से करीब 32 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे. उसी के बाद मामले में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई.
अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी विकल्प
टेंडर घोटाले में गिरफ्तार झारखंड के दिग्गज नेता आलमगीर आलम की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं. यह मामला राज्य की राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के लिहाज से अहम बन चुका है. ऐसे में हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा. मामले की गंभीरता और बरामद सबूतों को देखते हुए अगली कानूनी लड़ाई भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है.
राजनीतिक सफर
आलमगीर आलम झारखंड के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पाकुड़ विधानसभा सीट से 2000, 2005, 2014 और 2019 में विधायक चुने गए. वे हेमंत सोरेन सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं. साथ ही वे झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं.
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