Bihar Voter List: बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भारत चुनाव आयोग को बिहार में वोटर लिस्टर विशेष गहन पुनरीक्षण के काम को जारी रखने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया उसकी राय है कि न्याय के हित में, चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र आदि जैसे दस्तावेजों को भी शामिल करने पर विचार करना चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं में वोटिंग अधिकार जैसे मौलिक मुद्दे उठाए गए हैं और चुनाव आयोग (EC) के 24 जून के आदेश को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह आदेश न सिर्फ मौलिक अधिकारों, बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और चुनाव नियमों का भी उल्लंघन करता है.
चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने लंच के बाद भी इस बात पर सवाल उठाया कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को पहचान के वैध दस्तावेज के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर रहा, जबकि EC खुद 11 दस्तावेजों को मान्यता देता है, जिनमें से बर्थ सर्टिफिकेट को छोड़कर बाकी से नागरिकता साबित नहीं होती. ऐसे में आधार कार्ड को नकारने का क्या औचित्य है?
कोर्ट ने कहा कि आयोग की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी के तर्कों के बावजूद, यह विषय गहराई से सुनवाई योग्य है। कोर्ट ने तीन मुख्य सवाल तय किए हैं –
1. क्या SIR कराने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है?
2. क्या इसकी प्रक्रिया सही है?
3. क्या इसकी टाइमिंग उचित है?
कोर्ट ने EC से कहा कि वो आधार, राशन कार्ड और पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों को स्वीकार करने पर विचार करे. हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि SIR पर कोई अंतरिम रोक नहीं है, यानी प्रक्रिया जारी रहेगी और 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की गई है. तब तक आयोग और याचिकाकर्ता अपना जवाब दाखिल करेंगे.
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