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Bihar Voter List: अगर आप बिहार से बाहर हैं तो इस तरह से ऑनलाइन भर सकते हैं गणना प्रपत्र

Bihar Voter List Verification: जिन मतदाताओं का नाम 1 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में रजिस्टर हो गया था, उन्हें गणना पत्र का लोड लेने की जरूरत नहीं. लेकिन जिनका नाम लिस्ट में इस तारीख के बाद दर्ज हुआ है उन्हें गणना पत्र पूरा भरकर जमा करना होगा. चुनाव आयोग ने नाम अपडेट कराने के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू कर दिया है.

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बिहार मतदाता सत्यापन
बिहार मतदाता सत्यापन
K Raj Mishra|Updated: Jul 17, 2025, 06:27 PM IST
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Fill Enumeration Form Online: बिहार में चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) का काम तेजी से जारी है. वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आखिरी तारीख 26 जुलाई है. ऐसे में वे लोग काफी चिंतित हैं जो रोजी-रोटी के चक्कर में प्रदेश से बाहर हैं. उन्हें लगता है कि अब उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा. अगर आप भी बिहार के वोटर हैं और इस समय प्रदेश से बाहर हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने का ऑप्शन दे रहा है, इसलिए अब आप दिल्ली, मंबई या किसी और राज्य से भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं. इसके लिए आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

ऑनलाइन गणना प्रपत्र कैसे भरें?

इसके लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं. यहां Fit Enumeration Form Online बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें. इसके बाद जो फॉर्म खुलेगा उसमें अपनी सही जानकारी भरें. फॉर्म भरते समय घोषणा (Declaration) को ध्यान से पढ़ें और सहमति देने के लिए टिक करें. फॉर्म भरने के बाद Preview में अपनी जानकारी को दोबारा जांच लें. अगर सब सही है तो Submit बटन पर क्लिक करें. सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद आपको पूरी होने की सूचना मिल जाएगी. इसके बाद आपको रसीद और फोटो का प्रिंट/डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा.

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वोटर गणना प्रपत्र क्या है?

वोटर गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) का इस्तेमाल चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट को अपडेट रखने के लिए किया जाता है. वे लोग जो हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं, अपना पता बदल चुके हैं, या उनके वोटर ID में कोई गलती है - वे भी यह फॉर्म भर सकते हैं, ताकि उनकी सही जानकारी वोटर लिस्ट में दिखाई दे.

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