Ranchi/रांची: झारखंड सरकार ने 8 मई, 2025 दिन गुरुवार को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) मौजूदा 53 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 55 प्रतिशत कर दिया है. यह इस साल 1 जनवरी, 2025 से लागू होगा. पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में भी 2 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 55 प्रतिशत कर दिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
राज्य कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (7वें केन्द्रीय वेतनमान) में 1 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है. साथ ही राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (7वें वेतन पुनरीक्षण) विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. 18 जनवरी, 2017 से 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से किया है. उन्हें 1/01/2025 के प्रभाव से वेतन का 55 फीसदी महंगाई भत्ता मंजूर किया गया है.
वहीं, एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की मंजूरी दी गई. इसके बाद राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (7वें पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. 18 जनवरी, 2017 से 1 जनवरी, 2016 के प्रभाव से किया गया है. इसका भी मूल पेंशन का पचपन प्रतिशत महंगाई स्वीकृत किया गया है.
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बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 8 मई, 2025 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के कई वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े 48 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इनमें ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, महिला सुरक्षा, आदिवासी कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का विस्तार, कर्मियों के वेतन लाभ और नीतिगत सुधार शामिल हैं.
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