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बीजेपी विधायक को 3 महीने की जेल, कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका

Bihar News: अलीनगर विधानसभा से भाजपा के विधायक मिश्री लाल यादव को तीन महीने की सजा. MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायधीश करुणा निधि आर्य के अदालत ने सुनाया सजा. 2019 में समैंला निवासी उमेश मिश्र पर फरसा से सर पर हमला करने का गंभीर मामला दर्ज हुआ था.

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बिहार की खबरें (File Photo)
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Shailendra |Updated: Feb 22, 2025, 10:39 AM IST
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Bihar Latest News: बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है. दरभंगा व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने अलीनगर के बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव को तीन महीन की सजा सुनाई है. साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणा निधि प्रसाद आर्य की कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में ये सजा सुनाई है.

MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायधीश करुणा निधि आर्य के अदालत ने 21 फरवरी, दिन शुक्रवार को बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव समेत 2 को सजा सुनाई है. सजा सुनाने से पहले अदालत ने बीजेपी विधायक और गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार दिया था. बीजेपी विधायक और सुरेश को भादवि की धारा 323 में तीन महीने की जेल के साथ 500 रुपए जुर्मान भी लगाया है. 

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दरअसल, समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी, 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी संख्या 4/19 दर्ज कराई थी. रैयाम थाना में 30 जनवरी 2019 को मामला दर्ज हुआ था. धारा 323 के तहत मिश्री लाल यादव औरउनके सहयोगी सुरेश यादव को दोषी पाया था.

इनपुट: मुकेश कुमार

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