Land For Job Case: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. 8 मई, 2025 दिन गुरुवार को यह जानकारी सूत्रों से मिली. राष्ट्रपति ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 218) के तहत मंजूरी दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तरफ से दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपनी जांच शुरू की.
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद यादव ने साल 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जमीन के बदले ग्रुप डी के स्थानापन्नों की नियुक्ति करके भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहे. इन संपत्तियों को नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों या उनके परिवारों द्वारा हस्तांतरित किया गया था. जो बाद में लालू यादव के परिवार के सदस्यों के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पंजीकृत किया गया था.
एफआईआर के अनुसार, उम्मीदवारों या उनके परिवार के सदस्यों को भारतीय रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले में रिश्वत के रूप में जमीन हस्तांतरित करने के लिए कहा गया था. ये जमीन के टुकड़े प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत थे. सीबीआई ने इस मामले में तीन आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किए हैं.
बता दें कि ईडी ने इस मामले में विशेष अदालत (PMLA) नई दिल्ली के समक्ष अमित कत्याल और लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों यानी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और दो संबद्ध कंपनियों ए के इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 8 जनवरी, 2024 को अपनी अभियोजन शिकायत (PC) दायर की है.
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इसके अलावा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत भी 6 अगस्त, 2024 को विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई थी. लालू प्रसाद यादव और परिवार के सदस्यों के खिलाफ उक्त अभियोजन शिकायतों का संज्ञान विशेष अदालत की तरफ से पहले ही लिया जा चुका है.
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