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Bihar Politics: दो वोटर कार्ड मामले में बुरे फंसे तेजस्वी यादव, पटना में केस दर्ज, EC ने भी भेजा नोटिस

Tejashwi Yadav News: दो वोटर कार्ड मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है. अधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि दो मतदाता पहचान पत्र रखना जुर्म है. वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने भी तेजस्वी को नोटिस जारी करके इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है.

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तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव
K Raj Mishra|Updated: Aug 04, 2025, 02:16 PM IST
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FIR On Tejashwi Yadav: बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दो वोटर कार्ड मामले में बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं. इस मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेज दिया है. वहीं अब तेजस्वी के खिलाफ दीघा थाने में शिकायत दर्ज की गई है. पटना के अधिवक्ता राजीव रंजन ने दो-दो मतदाता पहचान पत्र रखने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. अधिवक्ता राजीव रंजन ने पुलिस को दी शिकायत में लिखा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाई जा रही है. इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा दो मतदाता पहचान पत्र बनवाए गए हैं. दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र के हैं. दो मतदाता पहचान पत्र रखना जुर्म है. दीघा पुलिस स्टेशन के थानेदार संतोष कुमार सिंह ने इस बात की पुष्टि की है. थानेदार संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है.

उधर इस मामले में चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है. चुनाव आयोग ने राजद नेता से उस मतदाता पहचान पत्र को जांच के लिए सौंपने को कहा है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह उनके पास है. बता दें कि तेजस्वी ने शनिवार (02 अगस्त) को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट को लेकर कहा था कि मतदाता सूची में उनका नाम गायब है. इस दौरान उन्होंने एक मतदाता पहचान पत्र संख्या जारी किया था. इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया कि वोटर लिस्ट से उनका नाम नहीं हटाया गया. तेजस्वी जिस ईपिक नंबर का जिक्र कर रहे थे, जांच में वह अधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं पाया गया.

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जानें क्या कहता है कानून?

इसके बाद से बीजेपी ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी और बिहार में उसके सभी सहयोगी दलों के नेताओं का साफ कहना है कि तेजस्वी के पास दो वोटर कार्ड कहां से आए, किसी भी व्यक्ति के पास दो मतदाता पहचान पत्र होना अपराध है. भारत में एक व्यक्ति के पास दो वोटर कार्ड होना कानूनन अपराध है. यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है. दो वोटर आईडी कार्ड रखने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जुर्माना, जेल या दोनों शामिल हो सकते हैं.

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