Jharkhand News: झारंखड में हेमंत सरकार पेशा एक्ट लागू करने जा रही है. इसके लिए झारखंड सरकार ने 15 मई, दिन गुरुवार को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, जिसे आमतौर पर पेसा अधिनियम के रूप में जाना जाता है. इस पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया. अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने वाला पेसा अधिनियम 1996 में लागू किया गया था. राज्य में इस कानून को अभी लागू किया जाना है.
पंचायती राज विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में झारखंड पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) नियम, 2024 के मसौदे पर चर्चा की गई. पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय कानून की भावना के अनुरूप झारखंड में कानून को लागू करने का हर संभव प्रयास कर रही है.
उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भाग लिया, जिन्होंने मसौदे पर अपने विचार प्रस्तुत किए. उनके सुझावों को अंतिम मसौदे में शामिल किया जाएगा. कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुईं.
तिर्की ने कहा कि पंचायती राज विभाग की यह एक सराहनीय पहल है. हमने सामाजिक संगठनों की चिंताओं को सुना है. उनके सुझावों के आधार पर राज्य में पेसा अधिनियम के लिए एक मजबूत मसौदा तैयार किया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम के परिणामों के बारे में आशा व्यक्त की.
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क्या है पेसा एक्ट, जानिए
पेसा अधिनियम, या पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996, भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में 73वें संविधान संशोधन (पंचायतों) के प्रावधानों का विस्तार करता है, जिससे ग्राम सभाओं (ग्राम सभाओं) को अधिक शक्ति मिलती है. इस अधिनियम का उद्देश्य इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के लिए अधिक स्वशासन और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना है.
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