Chhapra News: अगर आप भी पटना के निकट सोनपुर इलाके के क्षेत्र में जमीन ले रहे हैं, तो हो जाएं सावधान. जिला प्रशासन ने बिना रेरा से मान्यता लिए बसाए जा रहे अवैध सिटी और कॉलोनी के निर्माण को अवैध बताया है. ऐसे में आपकी गाढ़ी कमाई डूब सकती है और आपको नुकसान सहना पड़ सकता है. सोनपुर आयोजना क्षेत्र में बगैर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार से नक्शा की स्वीकृति एवं बगैर रेरा से निबंधन प्राप्त किए बहुत सारी कंपनियों द्वारा की जा रही है. जमीन की खरीद-बिक्री अवैध है, सांसद ने आम लोगों से अपील कि ऐसे जमीन की खरीद-बिक्री से बचें.
यह भी पढ़ें: Bhagalpur Murder: 'यादव जाति का हत्यारा', व्यवसायी के मर्डर पर बोले गोपाल मंडल
बताते चले कि सोनपुर आयोजना क्षेत्र के जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के इनसेप्शन रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई. जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाने वाली कंपनी क्रिएटिव सर्कल, नागपुर के प्रतिनिधि द्वारा सोनपुर आयोजना क्षेत्र के आगामी 20 वर्षों के विकास कार्यों की रूपरेखा की प्रस्तुती दी गई. इस क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियों द्वारा बोर्ड लगाकर जमीन की खरीद-बिक्री की जा रही है. इसके लिए ना तो आयोजना क्षेत्र से नक्शा की स्वीकृति ली गई है, न ही रेरा से निबंधन कराया गया है.
ऐसे में आम लोगों से अपील है कि ऐसी जमीन की खरीद-बिक्री से बचें. इस क्षेत्र के विकास का प्लान तैयार किया जा रहा है. इसमें किसी भी तरह की संरचना का निर्माण बगैर विधिवत स्वीकृति के किया जाना उचित नहीं है. जिला प्रशासन ने आम जनों से अपील है कि किसी भी बहकावे में आकर जमीन की खरीद-बिक्री नहीं करें. बावजूद इसके नित्य नए नए प्रोजेक्ट के साइन बोर्ड लगा कर आवासीय भूखंड की बिक्री की जा रही है, जिसे लेकर सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी लोगों से ऐसे जमीनों को खरीदने और बेचने से पहले नियमो की पड़ताल करने की सलाह दी है.
इनपुट- राकेश कुमार सिंह
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!