शेखपुरा: शेखपुरा जिले के बहुचर्चित 'हाथ कटवा कांड' में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़ित बबलू कुमार यादव को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है. कोर्ट के फैसले के बाद सभी आरोपी मायूस नजर आए. सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मंडल कारा भेज दिया गया.
इस जघन्य वारदात की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक तसीमुद्दीन ने बताया कि घटना 16 नवंबर 2023 को नगर थाना क्षेत्र के कारे गांव में घटी थी. पटवन (सिंचाई) के विवाद में गांव के ही कुछ बदमाशों ने बबलू कुमार यादव पर बर्बर हमला कर दिया. उन्होंने धारदार हथियार से पीड़ित के दोनों हाथों की कलाई काट दी और कटी हुई कलाई को लेकर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद गंभीर रूप से घायल बबलू ने अस्पताल में इलाज के दौरान बयान देकर गांव के ही 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में समर्पित की.
कोर्ट ने 12 जून को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और 16 जून को सजा पर सुनवाई करते हुए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई. इस फैसले को पीड़ित पक्ष ने न्याय की जीत बताया है, जबकि पूरे जिले में यह मामला अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है.
इनपुट- रोहित कुमार
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