Lalu Yadav Latest News: राजद सुप्रीमो लालू यादव अब एक और बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. राजद के अध्यक्ष के ऊपर अब कुर्की-जब्ती की तलवार लटक रही है. दरअसल, सिवान की एक अदालत ने उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. यह आदेश 2011 के एक मामले से जुड़ा है. राजद अध्यक्ष पर चुनाव के दौरान नियमों को तोड़ने का आरोप है. उन पर आरोप है कि उन्होंने धारा 144 लागू होने के बावजूद पांडेयपुर गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग किया, जो आदर्श आचार संहिता और ध्वनि विस्तारण यंत्र अधिनियम-9 का उल्लंघन था. इस मामले में लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चलती रही. अदालत ने लालू यादव को कई बार समन भेजा, लेकिन राजद अध्यक्ष कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. इसके कारण कोर्ट ने अब राजद अध्यक्ष के घर की कुर्की का आदेश जारी कर दिया है.
बता दें कि साल 2011 में दारौंदा उपचुनाव के दौरान लालू यादव ने राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे थे. आरोप है कि पांडेयपुर गांव में आयोजित एक चुनावी सभा में लालू यादव ने न केवल धारा 144 का उल्लंघन किया, बल्कि बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग कर परमेश्वर सिंह के पक्ष में मतदाताओं से वोट मांगे थे. उस समय तत्कालीन सर्किल ऑफिसर (सीओ) ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए लालू यादव और परमेश्वर सिंह के खिलाफ दारौंदा थाने में ध्वनि विस्तारण यंत्र अधिनियम-9 के तहत मामला दर्ज कराया था.
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इस मामले में लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चलती रही. उनको कई बार नोटिस भेजा, लेकिन वह पेश नहीं हुए. उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए, सिवान की एसीजेएम प्रथम अदालत ने कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. इसका मतलब है कि अदालत उनकी संपत्ति को जब्त कर सकती है. कोर्ट ने कहा कि इसी मामले में उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए एसीजेएम प्रथम सिवान की अदालत ने कुर्की जब्ती की प्रक्रिया जारी करने का आज आदेश पारित किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी.
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