पटना: बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की नई पार्टी को कार्यालय आवंटित किए जाने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी को कार्यालय तब ही दिया जाएगा जब वह राज्य या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, और कानूनी मानकों को पूरा करे. जयंत राज ने बताया कि कार्यालय आवंटन के लिए 6% वोट शेयर, 5-6 विधायक या 3 सांसदों की शर्तें पूरी होनी चाहिए. सरकार कानून के अनुसार कार्य करेगी और इसमें कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा.
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