पटना: बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने पशुपति पारस के पार्टी कार्यालय के चिराग पासवान की पार्टी को आवंटित होने पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि आवास आवंटन में कोई एकतरफा कार्रवाई नहीं हुई है. नियमावली के अनुसार, किसी पार्टी के सांसद और विधायक चुनाव जीतते हैं, तो उन्हें आवास एलॉट किया जाता है. पारस की पार्टी के पास आवेदन के बाद आवास एलॉट हुआ. पहले के आवास का रेंट दो-तीन सालों से जमा नहीं किया गया था, जिसके आधार पर आवास खाली करने का नोटिस दिया गया. जयंत राज ने कहा कि कोर्ट जाना स्वतंत्र है और सरकार नियमों के अनुसार काम करती है. अगर किसी नियमावली की अनदेखी होती है तो कोर्ट निर्णय लेगी.
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