Former Minister Purnmasi Ram News: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनसुराज नेता पूर्णमासी राम की मुश्किलें अब बढ़ने लगीं हैं. दरअसल 23 वर्ष बाद एक पुराने संगीन मामले में लालू राज के मंत्री रहें पूर्णमासी राम पर कानूनी शिकांजा कसने लगा है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में जांच रिपोर्ट सौंपी थी. जिसके बाद अब बगहा ADJ 4 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने 18 जुलाई को रिविजन याचिका पर सुनवाई की तिथि निर्धारित किया है. बताया जा रहा है की न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा 07 नवंबर 2019 के आदेश को चुनौती देते हुए पीड़ित पक्ष वरिय माले नेता दयानंद द्विवेदी ने ज़िला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया था. जिसपर कोर्ट की ओर से गंभीरता पूर्वक सुनवाई चल रहा है.
आगामी 18 जुलाई को पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम के अधिवक्ता नर्वदेश्वर भारती की ओर से अपना पक्ष रखने का मोहलत लिया गया है. कोर्ट में माले नेता दयानंद द्विवेदी के अधिवक्ता ने दावा किया है कि डीआइजी मानवाधिकार के आदेश के बाद तत्कालीन एसपी रत्न संजय ने अनुसंधानकर्ता को कोर्ट से पुनर्जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया था. हालांकि मामले में तत्कालीन डीएम मिहिर कुमार सिंह ने भी आर्म्स एक्ट में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की थी. जिसके बाद पुलिस ने पुनः अनुसंधान कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है. याचिकाकर्ता ने पूर्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगाएं हैं.
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बगहा के मलकौली वार्ड नं 01 निवासी दयानंद द्विवेदी को 08 अप्रैल 2002 को करीब 1-2 बजे दिन में जब वह अपने घर के अंदर रूम में बैठकर कुछ कार्य कर रहें थे तभी एकाएक दयानंद द्विवेदी के दरवाजे पर तत्कालीन खाद्य- आपूर्ति मंत्री पूर्णमासी राम, झोटील पासवान, अमरनाथ मुखर्जी, अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ अपनी जिप्सी गाड़ी से पहुंचे. आरोप है की पूर्णमासी राम ने दयानंद द्विवेदी से पूछा कि मुझ पर हाईकोर्ट में घोटाला का केस क्यों किया? जिसपर दयानंद द्विवेदी ने जवाब दिया कि विभाग के मंत्री ही जिम्मेदार होते हैं, इतना सुनते हीं लालू सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम ने दयानंद द्विवेदी का हाथ पकड़ लिया था.
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इसक बाद झोटील पासवान एवं अमरनाथ मुखर्जी और अन्य अज्ञात व्यक्ति पीछे से ठेलते हुए, दयानंद द्विवेदी को जबरदस्ती अपने जीप्सी गाड़ी में बैठा लिये और रास्ते मे गाड़ी के अंदर एवं बगहा परिसदन में उतारकर उनके साथ मारपीट कर दयानंद द्विवेदी को बुरी तरह से जख्मी कर दिये थे. घटना के संबंध मे दयानंद द्विवेदी ने बगहा थाना में दिनांक 08 अप्रैल 2002 को लिखित आवेदन पर बगहा थाना कांड संख्या 66/02 दर्ज कराया. पुलिस ने अनुसंधान मे पाया की मंत्री के प्रभाव के आवेदन पर झोटील पासवान ने दयानंद द्विवेदी के विरूद्ध बगहा थाना कांड संख्या 65/2002 एससी-एसटी और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कराया था.
अब दयानन्द द्विवेदी की केस में नया मोड़ आ गया है. जब पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद पूर्णमासी राम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रहीं हैं, क्योंकि ADJ 4 की अदालत ने 18 जुलाई को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित किया है. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम पर कोर्ट का क्या आदेश आता है.
रिपोर्ट- इमरान अजीज
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