बिहार के बगहा पुलिस जिले में शराबबंदी कानून के तहत एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है. विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत ने पहली बार किसी महिला शराब कारोबारी मोहनती देवी को 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर मोहनती देवी जुर्माना नहीं भरती हैं, तो उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला बगहा के जीतपुर मटियरिया गांव का है, जहां 2022 में मोहनती देवी को शराब बनाने और बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था.
वर्ष 2022 में बगहा थाना क्षेत्र के जीतपुर मटियरिया में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की थी. इस दौरान मोहनती देवी (35 वर्ष), पति अशोक उरांव, के पास से 32 लीटर चुलाई देशी शराब, 80 किलो अर्द्धनिर्मित शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए थे. इस मामले में टाउन थाना में कांड संख्या 156/22 दर्ज हुआ, जिसमें मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) और 30(c) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. ट्रायल नंबर 4142/22 के तहत विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसके बाद यह सजा सुनाई गई.
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अनवर हुसैन अंसारी ने सरकार की ओर से मजबूत पैरवी की. उन्होंने कोर्ट में पुख्ता सबूत और दलीलें पेश कीं, जिसके आधार पर मोहनती देवी को दोषी ठहराया गया. अनवर हुसैन ने बताया कि यह फैसला बगहा पुलिस जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा. यह शराब माफियाओं के लिए सख्त संदेश है कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. सजा के बाद मोहनती को कड़ी सुरक्षा के बीच बगहा जेल भेज दिया गया.
यह सजा बिहार में शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. अनवर हुसैन ने कहा कि यह फैसला न सिर्फ बगहा, बल्कि पूरे बिहार में शराब तस्करों और कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करेगा. खासकर नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बगहा जैसे इलाकों में, जहां शराब तस्करी एक बड़ी चुनौती है, इस तरह की सजा से पुलिस और उत्पाद विभाग को कानूनी ताकत मिलेगी.
बगहा पुलिस जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग इस फैसले को शराबबंदी कानून के तहत अब तक की बड़ी सफलता मान रहे हैं. यह पहली बार है जब किसी महिला शराब कारोबारी को इतनी सख्त सजा मिली है. इससे शराब माफियाओं में डर पैदा होगा और अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
इनपुट- इमरान अजीज
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