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बगहा सीरियल मर्डर केस में न्याय की जीत, साइको किलर समेत चार दोषियों को उम्रकैद

बगहा के चर्चित सीरियल मर्डर कांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जमीन विवाद में चार लोगों की हत्या करने वाले साइको किलर अमला यादव और उसके तीन भाइयों को उम्रकैद और ₹20,000 का जुर्माना लगाया गया है. अदालत के इस फैसले से इलाके में दहशत के माहौल का अंत हुआ है.

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बगहा सीरियल मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला
बगहा सीरियल मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला
Saurabh Jha|Updated: Jul 11, 2025, 07:16 PM IST
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पश्चिम चंपारण के बगहा अनुमंडल अंतर्गत धन्हा थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में घटित सीरियल मर्डर कांड का फैसला आ गया है. यह हत्याकांड भूमि विवाद को लेकर हुआ था, जिसमें किसान लक्ष्मी यादव की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी. हत्या की यह पहली घटना 24 घंटे के भीतर दो लोगों की और फिर 24 दिन में कुल चार लोगों की मौत में बदल गई.

हत्या के बाद इलाके में खौफ का माहौल था. आरोपी अमला यादव, जिसे पुलिस ने साइको किलर घोषित किया था, को ग्रामीणों ने गन्ना के खेत में छिपते हुए पकड़ा और पुलिस को सौंपा. उस पर आरोप है कि वह छोटी-छोटी बातों जैसे खैनी नहीं देने और जमीन विवाद पर लोगों की बेरहमी से हत्या करता था.

धन्हा थाना कांड संख्या 105/23 में ADJ-1 रवि रंजन की अदालत ने फैसला सुनाते हुए अमल, कमल, हीरा और उमा यादव को उम्रकैद और ₹20,000 का अर्थदंड की सजा सुनाई. चारों दोषी सगे भाई हैं. अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा जताया है.

गांव में अमला यादव की वजह से लोग दहशत में जी रहे थे. उसका नाम सुनते ही लोग घरों में बंद हो जाते थे. अब जब उसे सजा मिल चुकी है, तो इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है. इस फैसले से यह संदेश गया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं.

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