नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार किया. इसका मतलब यह है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग के साथ यौन शोषण का केस नहीं चलेगा. इस केस में नाबालिग ने कोर्ट में दर्ज अपने बयान में कहा था कि वो इस मामले में केस बंद करने के लिए दायर पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट है.
नाबालिग ने कोर्ट में क्या बताया?
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बृज भुषण शरण सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत न मिलने का हवाला देते हुए 15 जून 2023 को कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी. पुलिस ने यह रिपोर्ट नाबालिग पहलवान के पिता के उस बयान के बाद दायर की थी जिसमे उन्होंने कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनकी ओर से झूठा केस दर्ज कराया गया था. इसके बाद कोर्ट ने नाबालिग का बयान दर्ज कराने के लिए उसे समन किया था. 1 अगस्त 2023 को चैंबर में चली सुनवाई में नाबालिग की ओर से जज को बताया गया था कि वो इस मामले में पुलिस की जांच से संतुष्ट है और पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं करना चाहती.
यौन शोषण का दूसरा केस चलता रहेगा
वैसे यहां गौर करना ज़रूरी है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सिर्फ नाबालिग महिला पहलवान के साथ कथित यौन शोषण के मामले में दर्ज केस खत्म हुआ है. जो केस बालिग महिला पहलवानों की ओर से दर्ज किया था,उसका मुकदमा अभी राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेंडिंग है. वो चलता रहेगा, उसमे कोर्ट ने आरोप भी तय किये है.
बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो FIR
दरअसल महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में दो FIR दर्ज की गई थी.एक FIR आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी. यह FIR बालिग महिला पहलवानों की ओर से दायर शिकायत के मद्देनजर दर्ज कराई गई थी. इस केस में पुलिस ने बृज भूषण शरण के खिलाफ यौन शोषण और पीछा करने के आरोप में चार्जशीट दायर की थी.
वही दूसरी FIR नाबालिग पहलवान की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की थी. इसमे दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी. उसे कोर्ट ने सोमवार को स्वीकार किया, जिसके चलते यह केस बंद हुआ है.
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