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उपराष्‍ट्रपति चुनाव में यदि इंडिया ब्‍लॉक ने लिया हिस्‍सा तो क्‍या बनेगा समीकरण?

Vice President Election: जगदीप धनखड़ के इस्‍तीफे के बाद उपराष्‍ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है. चुनाव आयोग ने आज रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्‍त कर दिए हैं.

उपराष्‍ट्रपति चुनाव में यदि इंडिया ब्‍लॉक ने लिया हिस्‍सा तो क्‍या बनेगा समीकरण?
Atul Chaturvedi|Updated: Jul 25, 2025, 01:18 PM IST
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जगदीप धनखड़ के इस्‍तीफे के बाद उपराष्‍ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है. चुनाव आयोग ने आज रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्‍त कर दिए हैं. जाहिर सी बात है कि बीजेपी के नेतृत्‍व वाला सत्‍तारूढ़ एनडीए तो प्रत्‍याशी उतारेगा ही लेकिन विपक्षी इंडिया ब्‍लॉक भी वीपी चुनाव के लिए कमर कस रहा है. कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों के बीच चर्चा हो रही है कि उनकी तरफ से सामूहिक निर्णय लेते हुए एक प्रत्‍याशी उतारकर एकजुटता का परिचय दिया जाए. 

नंबरों का खेल
उपराष्‍ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों लोकसभा और राज्‍यसभा के सदस्‍यों (इसमें नामित सदस्‍य भी शामिल) की वोटिंग होती है.  इस वक्‍त दोनों सदनों की सदस्‍य संख्‍या 782 है. इनमें से विजेता को जीत के लिए 392 वोटों की जरूरत है. इस लिहाज से देखें तो क्‍या विपक्ष के पास नंबरों का जुगाड़ है? 

542 सदस्‍यों वाली लोकसभा में इस वक्‍त सत्‍तारूढ़ एनडीए के 293 सदस्‍य हैं. वहीं इंडिया ब्‍लॉक के 234 सदस्‍य हैं. इसी तरह 240 सदस्‍यीय राज्‍यसभा में सत्‍तारूढ़ गठबंधन के 130 सदस्‍य हैं. इस संख्‍या में ये मानकर चला जा रहा है कि राज्‍यसभा के नामित सदस्‍य भी सत्‍तारूढ़ पक्ष के लिए मतदान करेंगे. उच्‍च सदन में इंडिया ब्‍लॉक के 79 सदस्‍य हैं. 

इस प्रकार संख्‍याबल के लिहाज से देखें तो सत्‍तारूढ़ एनडीए के पास 423 सदस्‍य हैं और इंडिया ब्‍लॉक के पास 313 सदस्‍य हैं. बाकी सदस्‍य इन दोनों ही धड़ों से अंसबद्ध हैं. 

चुनाव आयोग ने रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी किए नियुक्त
इस बीच भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए तैयारी तेज कर दी है. आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर दी है. ईसीआई ने शुक्रवार को पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है. ईसीआई ने बयान में कहा, "भारत निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कराने का अधिदेश प्राप्त है. भारत के उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों, अर्थात् राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 द्वारा शासित होता है. राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार से परामर्श करके एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होगा और निर्वाचन आयोग एक या एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है."

बयान में आगे कहा गया, "रीति के अनुसार, लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है. पिछले उपराष्ट्रपति निर्वाचन के दौरान लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था. इसलिए, निर्वाचन आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श करके तथा राज्यसभा के उपसभापति की सहमति से राज्यसभा के महासचिव को आगामी उपराष्ट्रपति निर्वाचन, 2025 के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है. इसके अलावा, राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय के निदेशक विजय कुमार को उपराष्ट्रपति निर्वाचन, 2025 के दौरान सहायक रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है."

भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि आवश्यक राजपत्र अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है.

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