Engineer Rashid News: दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें हिरासत में संसद सत्र में भाग लेने की इजाजत दे दी है. जस्टिस चंद्र धारी सिंह और अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने कहा कि पुलिस बारामूला से लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद को 26 मार्च से चार अप्रैल के बीच सभी दिनों में पार्लियामेंट तक ले जाएगी और वापस जेल लेकर आएगी. साथ ही, उन्हें सेलफोन या लैंडलाइन का इस्तेमाल करने या मीडिया से बातचीत करने का अधिकार नहीं होगा.
2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं. एनआईए और ईडी द्वारा दर्ज किए गए दोनों मामलों में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा चीफ और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन नेता सैयद सलाहुद्दीन और अन्य शामिल हैं.
सांसद पर क्या है आरोप?
ईडी ने एनआईए की एफआईआर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया, जिसमें उन पर 'सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने' और कश्मीर घाटी में खराब हालात पैदा करने का आरोप लगाया गया था.
उमर अब्दुल्ला को हराकर पहुंचे हैं लोकसभा
इससे पहले इंजीनियर रशीद ने कहा था कि उन्होंने 10 मार्च के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 4 अप्रैल तक लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए हिरासत पैरोल या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. हालांकि, अब हाईकोर्ट ने कहा कि 26 मार्च से 4 अप्रैल के बीच प्रत्येक दिन संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है. इंजीनियर रशीद ने बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है. उन्होंने नेकां नेता व जम्मू-कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था.
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