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हाईकोर्ट ने ठुकराई आतंकी शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा हिजबुल मुजाहिदीन चीफ का बेटा

Delhi High Court: टेरर फंडिंग मामले में जेल की हवा खा रहे आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. 

हाईकोर्ट ने ठुकराई आतंकी शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा हिजबुल मुजाहिदीन चीफ का बेटा
Shruti Kaul |Updated: Aug 09, 2025, 07:43 AM IST
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Delhi HC Denies Bail To Shahid Yousuf: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार 10 अगस्त 2024 को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जबकि उनके भाई सैयद अहमद शकील को जमानत दे दी गई. दोनों भाइयों की ओर से एक आतंकी फंडिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत न देने के आदेश को चुनौती दी गई थी.

शाहिद यूसुफ की अपील खारिज 
जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर की डिवीजन बेंच ने शाहिद यूसुफ की अपील को यह कहते हुए खारिज किया की साजिश को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने कहा,' अदालत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत बड़ी साजिश को नजरअंदाज नहीं कर सकती, जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है.' यह मामला साल 2011 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली जानकारी से शुरू हुआ था, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए हवाला चैनलों के जरिए पैसा भेजा जा रहा है. बाद में इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई. 

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UAPA की कई धाराओं के तहत लगे आरोप 
कोर्ट ने कहा कि शाहिद यूसुफ का नाम प्रतिबंधित आतंकी संगठन के सदस्यों से सीधे संपर्क में होने और सह-आरोपी एजाज अहमद भट से पैसा जुटाने के आरोपों में सामने आया है. अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि शाहिद को पता था कि यह नकदी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी. शाहिद यूसुफ के वकील ने उनकी 7 साल 4 महीने की लंबी हिरासत को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और नियमित जमानत की मांग की, हालांकि हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि शाहिद के खिलाफ UAPA की कई धाराओं के तहत आरोप तय हो चुके हैं और मामला अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के चरण में है. 

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कोर्ट का फैसला 
अदालत ने यह भी कहा कि शाहिद यूसुफ के फरार होने की आशंका है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि उन्होंने पहले फर्जी पहचान वाले पासपोर्ट पर यात्रा की थी और बाद में उसे नष्ट कर दिया. इससे यह संभावना बनती है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं .वहीं सैयद अहमद शकील को 1 लाख रुपये के प्राइवेट बॉन्ड और दो जमानतदारों के साथ जमानत दी गई है. बता दें कि आरोपी शाहिद यूसुफ को 24 अक्टूबर साल 2017 और सैयद अहमद शकील को 30 अगस्त साल 2018 को गिरफ्तार किया गया था.    
 
F&Q 

शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका क्यों खारिज की गई?
दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका खारिज कर दी क्योंकि उसके खिलाफ UAPA की कई धाराओं के तहत आरोप तय हो चुके हैं.

आरोपियों की गिरफ्तारी कब हुई थी?
शाहिद यूसुफ को 24 अक्टूबर 2017 को और सैयद अहमद शकील को 30 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया था.

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