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Chandigarh News: डेटिंग ऐप पर दोस्ती कर नाबालिग से लिए निजी फोटो फिर 9 लड़के करने लगे ब्लैकमेल

Chandigarh Crime News: सभी लोग मिलकर बच्ची को तंग करते रहे. जब बात हद से आगे बढ़ गई तो उसने अपने माता-पिता को इसके बारे में बताया. इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए इसकी जांच शुरु की गई.  

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Chandigarh News: डेटिंग ऐप पर दोस्ती कर नाबालिग से लिए निजी फोटो फिर 9 लड़के करने लगे ब्लैकमेल
Zee Media Bureau|Updated: Apr 30, 2024, 08:01 PM IST
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Chandigarh News: 30 अप्रैल को साइबर फॉरेंसिक लैब (सीएफएल) पंचकुला की टीम ने 14 साल की नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल करने वाले 9 अपराधियों को सजा दिलवाने में सफलता हासिल की है. इस मामले में साईबर फोरेंसिंक लैब की टीम ने दिन रात काम करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है. 

क्या था मामला
14 साल की नाबालिग लड़की का एक लड़के से हैंगआउट ऐप पर संपर्क हुआ और दोनों मे बातचीत शुरु हुई. लड़की नाबालिग थी और समझ परिपक्व न होने के कारण उसकी बातों मे आ गई और अपनी फोटो व निजी वीडियो उसके साथ शेयर कर दी. उसका फायदा उठाकर उसने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरु कर दिया और उसे शारीरिक संबंधो के लिए मजबूर करने लगा. उसने लड़की का मोबाइल नंबर भी आगे काफी लड़को के साथ शेयर कर दिया.

नाबालिग लड़की को करने लगे तंग 
ये सभी लोग मिलकर बच्ची को तंग करते रहे. जब बात हद से आगे बढ़ गई तो उसने अपने माता-पिता को इसके बारे में बताया. इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए इसकी जांच शुरु की गई. सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ था. पुलिस के लिए यह काफी चुनौतीपूर्ण था, कि कैसे आरोपियों को ढुंढा जाए और गिरफ्तार किया जाए. पीड़ित लड़की ने कहा कि उसने आज तक किसी को देखा नही, केवल बात की है.

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साईबर फोरेंसिक लैब ने सुलझाया मामला 
इस मामले में अंवेक्षण अधिकारी (आईओ) इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने सराहनीय काम किया व आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनके मोबाइल डिवाइस कब्जे में लेकर सीएफएल पंचकुला भेजे. साईबर फोरेंसिक लैब ने मामले को सुलझाने के पूरा प्रयास किया है. मोबाइल डिवाइस में सारा डेटा डिलिट किया हुआ था, इसके बावजूद सारा डेटा दिन रात मेहनत करके रिट्रीव किया गया.  चुंकि मामले मे कोई पीडब्ल्यू नहीं था. सीएफएल की कारवाई व गवाही ही महत्वपूर्ण थी. सीएफएल के विशेषज्ञों ने कोर्ट मे एवीडेंस दिया जो 32 घंटे तक चला और प्रत्येक साक्ष्य को प्रमाणित किया. आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित हुए और उन्हें न्यायालय द्वारा अलग-2 धाराओं में सजा सुनाई गई है.

Input- Vijay Rana 

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