Excise Policy Case: आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले में ईडी के 9वें समन को गैरकानूनी बताया है. इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने दिल्ली के हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार यानी की आज न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ सुनवाई करने वाली है.
जानें, क्या है पूरा मामला...
दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को कोर्ट में पेश हुए थे. राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने के बाद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई थी. अदालत से सीएम केजरीवाल को 15 हजार के मुचलके पर जमानत मिली है. इसके बाद 17 मार्च को AAP की वरिष्ठ नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए बताया कि जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को जॉइंट करते हुए ED ने एक बार फिर से CM केजरीवाल को 9वां समन भेजा है.
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वहीं, CBI और ED ने समन में आरोप लगाते हुए कहा कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था. इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था. इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. 22 जुलाई, 2022 को एलजी वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति (2021-22) के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर सीबीआई जांच की सिफारिश की. इसपर CBI ने प्राथमिकी की थी.
21 मार्च को केजरीवाल होंगे पेश
ED ने दिल्ली CM केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन जारी किया था और 21 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है. बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले में पहले समन में 18 मार्च को पेश होने को कहा था, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए. इतना ही नहीं, केजरीवाल ED की तरफ से जारी किसी भी समन पर पूछताछ के लिए पेश नहीं हो पाए. इसके बाद ED ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमए) के समक्ष दो शिकायतें दायर की थीं.