Delhi Municipal Corporation News: दिल्ली में अगर आप नया बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने आम नागरिकों को सावधान करते हुए कहा है कि कोई भी शुल्क जमा करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें. एमसीडी के मुताबिक कुछ लोग उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं और हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, कन्वर्जन, पार्किंग या रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं.
एमसीडी ने बताया कि मास्टर प्लान-2021 के नियमों के अनुसार हर जगह व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है. हेल्थ ट्रेड लाइसेंस भी केवल उन्हीं जगहों पर दिया जाता है, जहां कानूनी तौर पर व्यापार करने की इजाजत है. लेकिन कुछ शातिर लोग गलत तरीके से फर्जी रसीदें और लाइसेंस बनवा लेते हैं. एमसीडी ने हाल ही में ऐसे कई मामलों में कार्रवाई की है, जिसमें नकली फीस जमा करके हासिल किए गए लाइसेंस रद्द किए गए हैं.
एमसीडी की सख्त अपील
एमसीडी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप दिल्ली में कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो एमसीडी की वेबसाइट या नजदीकी ऑफिस से यह सुनिश्चित करें कि उस स्थान पर व्यापार की अनुमति है या नहीं. कोई भी शुल्क - चाहे वह कन्वर्जन चार्ज हो, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की फीस हो या पार्किंग फीस - ऑनलाइन जमा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूरी है.
लोगों को ठगों से बचाने की कोशिश
एमसीडी ने बताया कि कई बार लोग जल्दबाजी में दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं. ये लोग मास्टर प्लान-2021 के नियमों के बारे में गलत जानकारी देकर लोगों को भ्रमित करते हैं और फर्जी लाइसेंस दिलाने का लालच देते हैं. लेकिन जब एमसीडी की जांच होती है, तो न केवल लाइसेंस रद्द होता है, बल्कि लोगों का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो जाता है. एमसीडी ने दिल्लीवासियों को अपील की है कि वे जागरूक रहें और किसी के झांसे में न आएं. अगर कोई व्यक्ति आसानी से लाइसेंस दिलाने का दावा करता है, तो तुरंत एमसीडी से इसकी पुष्टि करें.
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