Sharjeel Imam: दिल्ली में 2019 के नागरिकता संशोधन कानून (CAA) विरोधी प्रदर्शनों के दौरान जामिया इलाके में हुई हिंसा का मामला एक बार फिर चर्चा में है. इस मामले में आरोपी शरजील इमाम ने निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है. यह मामला न सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण से बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी अहम बन चुका है.
क्या है मामला?
2019 में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू करने के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे. दिल्ली के जामिया इलाके में भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई. इस मामले में शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने भड़काऊ भाषण देकर हिंसा को भड़काया था.
कोर्ट के आदेश और शरजील की चुनौती
7 मार्च को साकेत कोर्ट ने इस मामले में शरजील इमाम समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शरजील इमाम इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता था और उसकी स्पीच समाज में गुस्सा और नफरत फैलाने वाली थी. अदालत ने कहा कि उसका भाषण हिंसा की वजह बना और इस वजह से बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ. हालांकि, शरजील इमाम ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसने दावा किया है कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं और उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है. उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज
इस मामले ने राजनीतिक माहौल को भी गर्म कर दिया है. भाजपा इसे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला बताते हुए शरजील इमाम पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है. जबकि विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार CAA विरोधी आंदोलन को दबाने के लिए ऐसे मामलों का सहारा ले रही है. अब 24 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं. अदालत का फैसला यह तय करेगा कि शरजील इमाम पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे इस मामले में क्या कानूनी कदम उठाए जाएंगे.
इनपुट- रितेश यादव
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