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Rohini Court: संबंध बनाओ वरना...तंग शादीशुदा शख्स की याचिका पर कोर्ट का महिला को आदेश-300 मीटर दूर रहो

Delhi News: 2019 में एक शादीशुदा शख्स की महिला से मुलाकात हुई. तीन साल बाद महिला ने प्रेम का इजहार किया. जब उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया तो महिला उसे धमकाने लगी. पीछा छुड़ाने के लिए उसे रोहिणी कोर्ट की शरण लेनी पड़ी.

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Rohini Court: संबंध बनाओ वरना...तंग शादीशुदा की याचिका पर कोर्ट का महिला को आदेश-300 मीटर दूर रहो
Rohini Court: संबंध बनाओ वरना...तंग शादीशुदा की याचिका पर कोर्ट का महिला को आदेश-300 मीटर दूर रहो
Arvind Singh|Updated: Jul 30, 2025, 08:18 PM IST
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Delhi Crime News: आपने कई मामले देखे और पढ़े होंगे, जब एकतरफा इश्क में पड़कर कोई युवक महिला के पीछे पड़ जाता है. मोबाइल पर मैसेज भेजकर तंग करता है या शादी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को आमादा होता है, लेकिन दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है. जबरन सेक्स करने और शादी करने की धमकी से तंग एक शादीशुदा व्यक्ति ने महिला से अपना पीछा छुड़ाने के लिए कोर्ट की शरण ली. याचिका पर सुनवाई के बाद रोहिणी कोर्ट ने महिला को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता से दूरी बनाकर रखें और उससे या उसकेपरिवार से किसी तरह का संपर्क न करे. 

दरअसल याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 2019 में महिला से उसकी मुलाकात एक आश्रम में हुई. उसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई. तीन साल बाद महिला ने उसके सामने प्रेम का इजहार किया लेकिन पहले से शादीशुदा होने, बढ़ती उम्र और बच्चे होने का हवाला देते हुए उसने महिला के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया. महिला भी पहले से शादीशुदा थी.

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मना करने के बावजूद महिला नहीं मानी. आरोप था कि महिला ने सोशल मीडिया पर उसके बच्चों को फॉलो करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं,  महिला ने फ्लैट पर आना शुरू कर दिया. अब महिला दबाव बनाने लगी कि वो उससे शारीरिक संबंध बनाए वरना वो आत्महत्या कर लेगी. इसके बाद याचिकाकर्ता ने पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन महिला नहीं मानी, जिसके चलते उसे कोर्ट आने के लिए मजबूर होना पड़ा.

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जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा याचिकाकर्ता 

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अपनी बातों की पुष्टि के लिए महिला के वॉट्सऐप चैट और सीसीटीवी फुटेज सौंपे. कोर्ट ने कहा कि पेश सबूतों से यह  साफ है कि महिला और उसके पति की वजह से याचिकाकर्ता का स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार बाधित हो रहा है. वो शांतिपूर्ण तरीके से जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा. इसलिए कोर्ट यह आदेश पास कर रहा है कि महिला याचिकाकर्ता और उसके परिवार से किसी भी तरह से कोई संपर्क न रखे. इतना ही नहीं महिला उसके फ्लैट से कम से कम 300 मीटर की दूरी बनाकर रखे. 

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