Jind News: हरियाणा के उचाना में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के गर्भवती होने पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.
थाना उचाना में 31 जुलाई 2025 को धारा 6 पोक्सो एक्ट, भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, 10 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया. मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कर मुकदमा बिहार ट्रांसफर किया गया है. यह शिकायत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचाना के एसएमओ डॉक्टर सुशील कुमार द्वारा दर्ज कराई गई.
बता दें कि मामले में लड़की की मां धन्नो देवी, पिता विनोद और पति पिंटू चौहान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि वह मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिले की रहने वाली है. उसके माता-पिता हरियाणा के उचाना मंडी में रहते हैं.
क्या है पूरा मामला?
पीड़िता के अनुसार, 25 अप्रैल 2025 को उसके माता-पिता ने उसकी शादी बिहार के पूर्णिया जिले में की. शादी के बाद वह अपने पति पिंटू चौहान के साथ कटिहार जिले के सिवाना गांव में रहने लगी. वहां लगभग ढाई महीने रहने के बाद वह दो महीने की गर्भवती हो गई.
करीब 10-15 दिन पहले पीड़िता अपने माता-पिता से मिलने हरियाणा आई थी. गर्भावस्था की जांच के लिए जब वह सिविल अस्पताल उचाना गई तो डॉक्टरों ने उसके आधार कार्ड से पता चला कि उसकी उम्र मात्र 14 साल है. आधार कार्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 30 मार्च 2011 है.
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जिसके बाद डॉक्टरों ने इस मामले की सूचना अधिकारियों को दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. पीड़िता ने अपना बयान बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से दिया है. अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
INPUT: GULSHAN
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