Delhi News: दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को हाल ही में फ्लैट खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं. डीडीए ने निवासियों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द अपने फ्लैट खाली कर दें. यह नोटिस उन निवासियों के लिए है, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा 23 मार्च को पार कर ली है.
डीडीए ने 15 अप्रैल को जारी किया नोटिस
डीडीए ने 336 फ्लैट वाले इस आवासीय परिसर को खतरनाक इमारत के रूप में पहचान किया है, जिसके कारण इसे ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में ई-टेंडर 17 मार्च को जारी किया गया था. डीडीए ने निवासियों को खाली करने के लिए एसओपी भी जारी की है. 15 अप्रैल को जारी नोटिस में डीडीए ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी निवासियों को 23 दिसंबर, 2024 और 23 मार्च, 2025 के बीच अपने फ्लैट खाली करने होंगे. हालांकि, डीडीए का कहना है कि अब यह अवधि समाप्त हो चुकी है.
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डीडीए ने कहा- जल्द से जल्द खाली कर दें फ्लैट
डीडीए ने अपने नोटिस में निवासियों से कहा है कि उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वे जल्द से जल्द अपने फ्लैट खाली कर दें. इसके अलावा, इमारत के ध्वस्तीकरण और पुनर्निर्माण के लिए निवासियों से समय देने की अपील की गई है. आरडब्ल्यूए को भी सभी निवासियों के साथ समन्वय करने के लिए कहा गया है. DDA ने कहा है कि इमारत के दोबारा निर्माण और सुविधा राशि के दावे की प्रक्रियाओं के बारे में आगे की जानकारी उचित समय पर साझा की जाएगी. इसके साथ ही डीडीए किराए के रूप में आर्थिक मदद देने के लिए अदालत के निर्देश का पालन करेगा.
हालांकि, डीडीए के फैसले के कुछ पहलुओं पर अपील करने की योजना है. आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह राकेश के अनुसार 111 निवासी पहले ही अपने फ्लैट खाली कर चुके हैं, लेकिन उन्हें किराया मुआवजा नहीं मिला है. यह स्थिति निवासियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है.