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Delhi pollution दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी AQI 200 के पार

राष्ट्रीय राजधानी में पिछले एक महीने से लगातार वायु प्रदूषण का सामना करने के बाद दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ है और यह 'मध्यम' श्रेणी में आ गया है.

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Delhi pollution दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी AQI 200 के पार
Deepak Yadav|Updated: Dec 06, 2024, 09:21 AM IST
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Delhi Air Pollutiuon: राष्ट्रीय राजधानी में पिछले एक महीने से लगातार वायु प्रदूषण का सामना करने के बाद दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ है और यह 'मध्यम' श्रेणी में आ गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( सीपीसीबी ) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार सुबह 7 बजे तक दिल्ली में दर्ज किया गया कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई ) 183 था, जिसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा गया.

कई इलाकों में 200 के पार AQI
सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार , सुबह 7 बजे तक चांदनी चौक में एक्यूआई 183, आईटीओ में 183, ओखला फेज 2 में 168, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 159, पटपड़गंज में 195, आया नगर में 115, लोधी रोड पर 124, आईजीआई एयरपोर्ट (टी 3) में 137 और पंजाबी बाग में 212 रहा. हालांकि आनंद विहार जैसे इलाकों में एक्यूआई 246, वजीरपुर में 208, आरके पुरम में 204, रोहिणी 217, मुंडका 244 दर्ज किया गया, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है.

0-50 के बीच का एक्यूआई अच्छा माना जाता है, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब और 401-500 गंभीर होता है. आरके पुरम में, वायु प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के प्रयास में ट्रक पर लगे पानी के छिड़काव से पानी की छोटी बूंदें छिड़की गईं. दिवाली के बाद दिल्ली का एक्यूआई 'बहुत गंभीर', 'गंभीर', 'बहुत खराब' और 'खराब' श्रेणियों में रहा. क्षेत्र के निवासियों ने सांस लेने में कठिनाई और कई अन्य चिकित्सा समस्याओं की शिकायत की. 

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सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप को लेकर सुनाया फैसला 
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में GRAP चरण IV प्रतिबंधों को GRAP चरण II में शिथिल करने की अनुमति दी. वायु प्रदूषण में कमी के मद्देनजर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के स्कूलों में सामान्य शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की. डीओई, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सूचित किया जाता है कि जारी किए गए परिपत्र या संबंधित आदेश निरस्त कर दिए गए हैं. इस प्रकार, सभी स्कूलों में सभी कक्षाएं तत्काल प्रभाव से शारीरिक रूप से आयोजित की जानी हैं," आदेश में लिखा है.

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