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Delhi News: X पोस्ट में विपक्षी दलों पर निशाना साधा था, कोर्ट में कपिल मिश्रा ने दी सफाई

Delhi News: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के समक्ष पेश हुए मिश्रा के वकील ने मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने पर बहस के दौरान यह दलील दी. कपिल मिश्रा पर 23 जनवरी 2020 को तत्कालीन दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर अपने एक्स हैंडल से आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने का आरोप है.

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Delhi News: X पोस्ट में विपक्षी दलों पर निशाना साधा था, कोर्ट में कपिल मिश्रा ने दी सफाई
Zee Media Bureau|Updated: Apr 08, 2025, 09:53 PM IST
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Delhi News: मेरे X पोस्ट में प्रतिद्वंद्वी दलों पर निशाना साधा गया था. कपिल मिश्रा ने अदालत से कहा. दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि 2020 में अपने 'X' हैंडल पर किए गए पोस्ट के जरिये वह केवल प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों को निशाना बना रहे थे, किसी समुदाय को नहीं. मिश्रा पर 2020 के दंगों में कथित तौर पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए अपने सोशल मीडिया से पोस्ट करने का आरोप है.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के समक्ष पेश हुए मिश्रा के वकील ने मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने पर बहस के दौरान यह दलील दी. कपिल मिश्रा पर 23 जनवरी 2020 को तत्कालीन दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर अपने एक्स हैंडल से आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने का आरोप है. निर्वाचन अधिकारी की शिकायत के आधार पर मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. न्यायाधीश ने इससे पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (चुनाव के सिलसिले में विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत अपराध का संज्ञान लिया था. 

मंगलवार को भाजपा नेता मिश्रा के वकील ने कहा कि उन्होंने धर्म या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया, बल्कि प्रतिद्वंद्वी पार्टियों- कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था. वकील ने कहा, मैंने (कपिल मिश्रा) धर्म या भाषा के आधार पर किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया है. मेरे ट्वीट किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाते हैं. मैंने केवल दो अन्य पार्टियों (कांग्रेस और आप) को निशाना बनाया है.

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कपिल मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत में पेश हुए. इस बीच, दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह मामले में सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्विटर) से रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास कर रही है. न्यायाधीश ने कहा, उत्तर-पश्चिम के पुलिस उपायुक्त ने रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि ट्विटर (अब एक्स) से रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील की ओर से आरोप पर दलीलें सुनी गईं. आरोपी के वरिष्ठ वकील से कुछ कानूनी प्रश्न पूछे गए, जिस पर स्थगन मांगा गया और वकील ने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख पर सहायता प्रदान की जाएगी. आरोपी के वरिष्ठ वकील द्वारा मांगा गया स्थगन स्वीकार किया जाता है. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई के लिए तय की.

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