Delhi Liquor : दिल्ली में होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है. वहीं इनमें से कई होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, जो बिना आबकारी विभाग के लाइसेंस के बिा शराब बेचने रहे हैं. ऐसे में सरकार को दो तरफ से नुकसान हो रहा है. पहला नुकसान यह है कि जो रेस्टोरेंट्स लाइसेंस नहीं लेते वह सरकार को फीस नहीं देते है. वहीं दूसरी ओर शराब से होने वाली आमदनी का. राजधानी ऐसे ही रेस्टोरेंट और क्लब में बिना लाइसेंस के शराब बेची जा रही है, जिससे सरकार को टैक्स नहीं पा मिल रहा है.
बिना लाइसेंस वालों को कानून के दायरे में लगाया जाएगा
वहीं, जो रेस्टोरेंट्स सरकार के सिस्टम में नहीं होते हैं उन्हें मॉनिटर भी नहीं किया जा सकता. बिना टैक्स चुकाए शराब के कारोबार का खतरा भी बढ़ता है, जो की गैरकानूनी है. इसको देखते हुए आबकारी विभाग ने इस साल जनवारी से एक खास अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान की तहत जो भी बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट्स चला रहे होंगे, उनकी पहचान करके कानून के दायरे में लाया जाएगा. अब इसी अभियान का असर दिखने लगा है.
ये भी पढ़ें- Haryana News: चरखी दादरी के नेवी जवान का हुआ निधन, 7 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि
इतने FIR किए गए दर्ज
इस मामले को लेकर सरकार पहले से ज्यादा सख्त है. बता दें कि जनवारी से अप्रैल 2025 तक दिल्ली कई इलाकों में लगभग 40 छापेमारी की गई है. इसमें से 24 रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, जिन्होंने लाइसेंस तो खाने का लिया है, लेकिन केवल शराब परोस रहे हैं. इसके बाद इससे शराब जब्त कर ली गई और इन सभी के ऊपर FIR दर्ज की गई. आबकारी विभाग का यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि यह आगे भी जारी रहेगा. इस अभियान को चलाने के मेन मकसद सरकार की आमदनी बढ़ाना, शराब के कारोबार पर सख्त निगरानी रखना है. इसके साथ ही राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी है. जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक कुल 9 FIR, वहीं जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक कुल 5 FIR और जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक कुल 24 FIR दर्ज किए गए हैं