Delhi Bulldozer Action: दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को निर्देश दिया है कि वह तैमूर नगर नाले के ऊपर खड़े अवैध ढांचों को 5 मई से ध्वस्त करना शुरू करे. कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
दिल्ली में अवैध निर्माणों की जांच
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे. अदालत ने पूछा कि इतनी बड़ी इमारतें बिना किसी की नजर में आए कैसे बन गईं? उन्होंने इस पर गंभीरता से जांच की आवश्यकता जताई.
नाले की समस्या से जल्द मिलेगा निजात
कोर्ट को बताया गया कि नाले की सफाई का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन कई स्थानों पर यह अधूरी है. इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सिल्ट हटाने का कार्य तुरंत पूरा किया जाए. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि मलबा वापस नाले में न गिरे और दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन को सुरक्षित रखा जाए.
अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई
डीडीए की वकील प्रभसहाय कौर ने जानकारी दी कि संयुक्त निरीक्षण में करीब 100 अवैध निर्माणों की पहचान की गई है, जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता है. उन्होंने यह भी बताया कि नाले के ऊपर से गुजर रही जल बोर्ड की पाइपलाइनों को ध्यान में रखते हुए तोड़फोड़ का कार्य किया जाएगा. अदालत ने 18 मई को डीडीए, एमसीडी, विशेष कार्यबल और क्षेत्रीय निवासियों के साथ संयुक्त निरीक्षण का आदेश दिया है. इस निरीक्षण के बाद रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करनी होगी. अदालत ने कहा कि अगर किसी निवासी को तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका दाखिल करनी है तो वह चीफ जस्टिस के आदेशों के तहत ही सुनी जाएगी.
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मानसून से पहले की तैयारी
यह कार्रवाई मानसून के दौरान जलभराव, खराब जल निकासी और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है. दिल्ली के नागरिकों, खासतौर से वकीलों ने अदालत के समक्ष बारिश के पानी भरने की गंभीर समस्या उठाई थी.
अवैध निर्माण हटाने के साथ दोषियों पर होगी कार्रवाई
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न केवल अवैध निर्माण हटाए जाएंगे, बल्कि यह भी जांच होगी कि किन अधिकारियों की लापरवाही से यह हालात पैदा हुए. अदालत ने कहा कि माफियाओं और भ्रष्टाचारियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा.