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Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, जनपथ बाजार से तुरंत हटाएं अतिक्रमण

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनपथ बाजार में बढ़ते अवैध कब्जे और अतिक्रमण को गंभीरता से लिया है. न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने इस समस्या को तुरंत सुलझाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को निर्देश दिए हैं.

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Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, जनपथ बाजार से तुरंत हटाएं अतिक्रमण
Deepak Yadav|Updated: Apr 23, 2025, 06:44 AM IST
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Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनपथ बाजार में बढ़ते अवैध कब्जे और अतिक्रमण को गंभीरता से लिया है. न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने इस समस्या को तुरंत सुलझाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि जनपथ मार्किट में सुबह से लेकर रात तक भारी भीड़ रहती है, जिससे संकरी सड़कें हादसों का कारण बन सकती हैं.

अदालत ने स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारियों का इस समस्या को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. पीठ ने कहा कि इससे पहले भी इस समस्या को उठाया गया था और आदेश भी दिए गए थे, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं. आपको बता दें कि जनपथ मार्किट में दोनों तरफ दुकानें हैं और बीच में चौड़ी सड़क है, लेकिन इस सड़क पर दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है. इससे ग्राहकों के निकलने के लिए बहुत कम जगह बचती है. भीड़ बढ़ने के कारण यहां हालात बिगाड़ सकती है.

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याचिकाकर्ता अनिल ने उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष हाल ही के जनपथ बाजार के फोटोग्राफ पेश किए. इन तस्वीरों में देखा गया कि कुछ दुकानदारों ने स्थायी और कुछ ने अस्थायी निर्माण कर अपनी दुकानें बढ़ाई हुई हैं, जिससे सड़क बेहद संकरी हो गई है. उच्च न्यायालय की पीठ ने 4 मार्च 2025 को एनडीएमसी को निर्देश दिया था कि इस मामले में दायर याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करें और बाजार के फोटो भी लगाएं. एनडीएमसी को इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन एनडीएमसी ने न तो हलफनामा दायर किया और न ही फोटोग्राफ पेश किए.

पीठ ने NDMC को फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं. उलटा याचिकाकर्ता पर पुरानी तस्वीर पेश करने का आरोप लगाना उचित नहीं है. अदालत ने स्पष्ट किया कि एनडीएमसी को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए.

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