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Delhi News: दिल्ली में तीन आपराधिक कानूनों में हुए बदलाव, अमित शाह ने दिए कड़े निर्देश

Delhi News: अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से पुलिस विभाग की कार्यकुशलता में सुधार होगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी जिम्मेदारी तय की जाए.

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Delhi News: दिल्ली में तीन आपराधिक कानूनों में हुए बदलाव, अमित शाह ने दिए कड़े निर्देश
Renu Akarniya|Updated: May 06, 2025, 10:01 AM IST
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Delhi News: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित थे. बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था. इस दौरान पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों की स्थिति पर चर्चा की गई. 

अमित शाह ने दिन कड़े निर्देश 
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से पुलिस विभाग की कार्यकुशलता में सुधार होगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी जिम्मेदारी तय की जाए. यह कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है. 

आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया
गृह मंत्री ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया को 60 और 90 दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए. उन्होंने इस समयसीमा का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया. साथ ही, जघन्य अपराधों के मामलों में दोषसिद्धि दर को 20 प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया. 

ई-समन और अभियोजन प्रक्रिया
अमित शाह ने ई-समन को सीधे अदालत से भेजने की बात की और कहा कि इसकी प्रति स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी मिलनी चाहिए. इसके अलावा, अभियोजन निदेशालय में नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने ध्यान दिया.

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बैठक में शामिल अधिकारी
इस बैठक में गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कि केन्द्रीय गृह सचिव, मुख्य सचिव, और पुलिस आयुक्त भी शामिल थे. 

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