Delhi Government On Eid Al Adha 2025: दिल्ली में बकरीद से पहले दिल्ली सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी कि सरकार ने कुर्बानी को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है. इसका मकसद है – पशु कल्याण को बढ़ावा देना, सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखना और त्योहार का उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से मनाना.
एडवाइजरी में साफ किया गया है कि कुर्बानी सिर्फ तयशुदा और कानूनी जगहों पर ही की जा सकती है. किसी गली, सड़क, सार्वजनिक स्थान या पार्क में बलि देना पूरी तरह से मना है. इसके अलावा बलि की तस्वीरें या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी रोक लगाई गई है ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे और समाज में सौहार्द बना रहे. कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार की कोशिश है कि त्योहार की गरिमा बनी रहे और कानून का पालन हो. उन्होंने साफ कहा कि हम अवैध कुर्बानी या पशुओं पर किसी भी प्रकार की क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे. यदि कोई नियम तोड़ता है तो उसे कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
बकरीद पर दिल्ली सरकार की विशेष एडवाइज़री :
1. गाय और ऊँट की कुर्बानी की अनुमति नहीं , इसे अपराध माना जाएगा
2. केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी पशु की कुर्बानी ग़ैर क़ानूनी
3. सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं
4. पुलिस को अवैध… pic.twitter.com/tOVnh9AYsX
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) June 5, 2025
एडवाइजरी में जिन नियमों का जिक्र है, वे पहले से मौजूद कानूनों पर आधारित हैं – जैसे पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960, पशु परिवहन नियम 1978, स्लॉटर हाउस नियम 2001 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 आदि. इन नियमों के तहत गाय, ऊंट, गर्भवती या बीमार जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है. ऊंट को खाद्य जानवर भी नहीं माना गया है, इसलिए उसकी बलि पर सख्त रोक है. दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार गाय की हत्या या कुर्बानी दिल्ली में अपराध है. यह एडवाइजरी डीएम, डीसीपी, एमसीडी और अन्य अधिकारियों को भेजी गई है, जिन्हें बकरीद के दौरान कानून का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है. साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि अगर किसी भी प्रकार का उल्लंघन दिखे, तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें. ताकि त्योहार शांति, सौहार्द और नियमों के दायरे में रहकर मनाया जा सके.
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