Delhi News: दिल्ली सरकार ने व्यापारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में सुधार होगा. पहले व्यापारियों को विभिन्न विभागों से अलग-अलग लाइसेंस लेने पड़ते थे, जो समय की बर्बादी का कारण बनता था.
पुलिस से नहीं लेना पड़ेगा लाइसेंस
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस प्रणाली के कारण 25,000 एस्टेब्लिशमेंट और 15 से 20 लाख लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था. अब, आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 7 प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पुलिस लाइसेंस को पूरी तरह से हटा दिया गया है.
व्यापारी संबंधित विभाग से ही ले सकेंगे लाइसेंस
अब व्यापारियों को अलग-अलग विभागों से लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा. वे केवल संबंधित विभाग से एक ही लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे. यह बदलाव व्यापारियों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल और तेज बनाएगा.
अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी पुलिस
इससे पुलिस भी अपने असली काम पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी, जो कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है. इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है और यह व्यापारियों के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अब 7 सेवाएं- होटल/मोटल/गेस्ट हाउस, रेस्तरां, स्वीमिंग पूल, डिस्कोथैक, वीडियो गेम पार्लर, एम्युजमेंट पार्क और ऑडिटोरियम के लिए लाइसेंस या एनओसी पुलिस से नहीं दिल्ली सरकार या संबंधित विभाग से ले सकेंगे, इससे व्यापारियों को फायदा होगा. इसके लिए उन्हें धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से लाइसेंस प्रक्रिया में देरी होती थी और उससे लोगों को परेशानी होती थी.
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