Delhi News: दिल्ली में BJP सरकार बनने के 4 महीने बाद अब मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को नई सरकारी सुविधा दी गई है, जिसके तहत वह महंगे मोबाइल फोन खरीद सकेंगे और उसका खर्च सरकार वहन करेगी. यह सुविधा प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के जरिए दी जाएगी. दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग की ओर से 9 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री अब 1.5 लाख रुपये तक की कीमत का मोबाइल फोन खरीद सकती हैं, जिसकी पूरी राशि उन्हें सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में लौटा दी जाएगी. इसी तरह मंत्री 1.25 लाख रुपये तक के मोबाइल फोन खरीद सकते हैं और उन्हें भी पूरी रकम वापस की जाएगी. बशर्ते वह निर्धारित सीमा के भीतर हो. यह सुविधा हर 2 साल में एक बार ली जा सकती है. यदि किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का फोन खराब हो जाता है और मरम्मत का खर्च उसकी कुल कीमत के 50% से अधिक आता है. तो मामले के हिसाब से फोन को बदला भी जा सकता है.
वर्ष 2013 में भी इसी तरह की नीति लागू की गई थी
यह व्यवस्था नई नहीं है. वर्ष 2013 में भी इसी तरह की नीति लागू की गई थी. मगर तब सीएम को केवल 50,000 रुपये और मंत्रियों को 45,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति मिलती थी. अब मुख्यमंत्री की लिमिट को तीन गुना और मंत्रियों की लिमिट को लगभग 2.8 गुना तक बढ़ा दिया गया है. यह सुविधा सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्री तक सीमित नहीं है. मुख्य सचिव अब 1 लाख रुपये तक, प्रमुख सचिव 80,000 रुपये, सचिव 75,000 रुपये और विशेष सचिव 60,000 रुपये तक की कीमत वाले मोबाइल फोन की खरीद पर प्रतिपूर्ति पा सकेंगे. मंत्रियों के निजी सचिवों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये तय की गई है.
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मोबाइल का मासिक बिल सरकार उठाएगी
2013 में मुख्य सचिव के लिए यह सीमा 40,000 रुपये, प्रमुख सचिव के लिए 30,000 और विशेष सचिव के लिए 25,000 रुपये थी, जिसे अब उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया है. दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को व्यक्तिगत सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनके मोबाइल का मासिक बिल सरकार उठाएगी. मुख्य सचिव के लिए मासिक मोबाइल और इंटरनेट खर्च की अधिकतम सीमा 6,500 रुपये (कर समेत) तय की गई है. प्रमुख सचिव के लिए 6,000 रुपये, सचिव के लिए 5,500 रुपये और मंत्रियों के निजी सचिव के लिए 5,000 रुपये रखी गई है. 2013 में मुख्यमंत्री के लिए मोबाइल खर्च की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये प्रतिमाह थी, जो अब हटाकर अनलिमिटेड कर दी गई है. मंत्री और मुख्य सचिव की सीमा पहले 6,000 रुपये थी जबकि प्रमुख सचिव के लिए यह सीमा 2,500 रुपये थी.
Input- Anuj Tomar
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