Delhi News: दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है. मिली जानकारी के अनुसार, कुछ आपराधिक और असामाजिक तत्व आम जनता और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं. इसको लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है और साथ ही कई हवाई साधनों पर प्रतिबंध लगाया है.
पुलिस ने चेतावनी दी है कि ये खतरे सब-कन्वेंशनल हवाई साधनों के माध्यम से उत्पन्न हो सकते हैं. इनमें पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी (UAVs), यूएएस (UASs), माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर या विमान और अन्य छोटे हवाई वाहन शामिल हैं.
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सभी प्रकार के सब-कन्वेंशनल हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा.
यह आदेश 2 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा और 15 दिनों तक यानी 16 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा. दिल्ली पुलिस ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है.
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