Delhi News: दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है. यह कदम दिल्ली के अभिभावकों के लिए राहत लेकर आएगा, खासकर उन परिवारों के लिए जो हर साल फीस बढ़ोतरी से चिंतित रहते हैं.
कैबिनेट की बैठक में स्कूल फीस का बिल पारित
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को पास किया गया. यह बैठक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई. यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब प्राइवेट स्कूलों की फीस में हर साल 10% से 40% तक की बढ़ोतरी होती है.
सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
हाल ही में LocalCircles द्वारा किए गए एक सर्वे में सामने आया है कि 44% माता-पिता ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में स्कूल फीस में 50% से 80% तक की वृद्धि हुई है. 8% माता-पिता ने कहा कि उनके बच्चों की फीस में 80% या उससे अधिक इजाफा हुआ है. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि अभिभावक किस तरह की आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं.
दिल्ली सरकार का लक्ष्य
दिल्ली सरकार का मानना है कि यह कानून प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ाने पर लगाम लगाएगा. इससे आम आदमी को राहत मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी.
अगला कदम
अब इस बिल को लेफ्टिनेंट गवर्नर और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. वहां से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा. यह कदम दिल्ली के अभिभावकों के लिए एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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