Delhi News: नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के केस में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी. दिल्ली पुलिस भी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है. क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करना है या नहीं, इस पर कोर्ट आज अपना आदेश सुनाएगी, जिसमें दर्ज केस को रद्द करने या पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट आदेश दे सकती है.
बता दें कि BJP सांसद और भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. हालांकि इस मामले में पहलवान अपनी शिकायत वापस ले चुकी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर 24 नवंबर को इस संबंध में आदेश सुनाने वाली थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि आदेश तैयार नहीं है.
दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें नाबालिग पहलवान से जुड़े मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि उसके पिता ने जांच के बीच में एक चौंकाने वाला दावा किया था कि उन्होंने बदला लेने के लिए उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत की थी.
पुलिस ने छह महिला पहलवानों द्वारा सिंह के खिलाफ दर्ज कराए गए एक अलग मामले में उन पर यौन उत्पीड़न करने और पीछा करने का आरोप लगाया था. वहीं पुलिस के क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बावजूद कोर्ट को इस संबंध में फैसला करना है कि वह इसे स्वीकार करेगी या पुलिस को आगे जांच का निर्देश देगी. बृजभूषण सिंह ने अपने खिलाफ लगे आरोपों का लगातार खंडन किया है.