Delhi Property Tax: दिल्ली नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर का भुगतान न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 88 संपत्तियों को सील और 87 बैंक खातों को अटैच किया. इन सभी संपत्तियों से लगभग 25.75 करोड़ रुपये का बकाया संपत्ति कर वसूला गया है.
संपत्ति कर विभाग को निरीक्षण के निर्देश
बता दें कि आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों से संपत्ति कर वसूलने के लिए संपत्ति कर विभाग को निरीक्षण के निर्देश दिए हैं. इसके लिए 12 जोन के वार्ड स्तर बकायदारों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं. इसके साथ ही लोगों को टैक्स वसूलने के लिए दिशा-निर्देश भी लगातार जारी किए जा रहे हैं.
संपत्ति कर का भुगतान न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई
अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति कर का भुगतान न करने वालों की संपत्तियों को सील किया गया और निर्देश का उल्लंघन करने वालों के बैंक अकाउंट कुर्क किए जा रहे हैं. इसके अलावा कई उल्लंघनकर्ताओं को कई नोटिस भी जारी किए गए हैं.
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31 मार्च तक बकाया संपत्ति कर कर सकते हैं जमा
एमसीडी कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी संपत्ति मालिकों व कब्जाधारियों से आग्रह करती है कि वे 31 मार्च 2025 तक अपना बकाया संपत्ति कर जमा कर दें. किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने संपत्ति कर का भुगतान करें.
सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे संपत्ति कर ऑफिस
करदाताओं की सुविधा हेतु निगम के सभी जोनल और मुख्यालय स्तर के संपत्ति कर कार्यालय 31 मार्च 2025 तक सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे.