Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हाल के विधानसभा चुनावों में कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से आप नेता आतिशी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया, जिसमें उन पर भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.
रिश्वत के भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का आरोप
आतिशी ने भाजपा के रमेश बिधूड़ी को 3,521 मतों के अंतर से हराया था. याचिका के अनुसार आतिशी पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1)(ए) के तहत परिभाषित रिश्वत के भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का आरोप है. न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने प्रस्तुतीकरण पर ध्यान देने के बाद आतिशी, रिटर्निंग ऑफिसर, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) और दिल्ली पुलिस से मामले में जवाब मांगा. अदालत ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई), रिटर्निंग ऑफिसर और दिल्ली पुलिस को कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, जिसके परिणाम 9 फरवरी को घोषित किए गए थे.
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सुनवाई के दौरान, रिटर्निंग ऑफिसर और ईसीआई के वकीलों ने तर्क दिया कि स्थापित कानूनी मिसाल यह है कि न तो ईसीआई और न ही रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव याचिका में पक्ष बनाया जा सकता है. अदालत ने उनसे जवाब मांगते हुए कहा कि वह भारत निर्वाचन आयोग और रिटर्निंग अधिकारी को अपने जवाब में यह आपत्ति उठाने की अनुमति देगी. निर्वाचन क्षेत्र के दो मतदाताओं कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि आतिशी भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं.