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Bulldozer Action: गुरुग्राम में तोड़े जाएंगे 200 मकान, यहां गरजेगा प्रशासन का बुलडोजर

Gurugram News: गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी अरावली पहाड़ी से सटी हुई है और पिछले लगभग 15 वर्षों से यहां अवैध रूप से मकान बनाए गए हैं. इन मकानों में रहने वाले परिवारों ने पक्के मकानों के साथ-साथ झोपड़ियां और पशुपालन के लिए आशियाने भी बना रखे हैं. 

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Bulldozer Action: गुरुग्राम में तोड़े जाएंगे 200 मकान, यहां गरजेगा प्रशासन का बुलडोजर
Renu Akarniya|Updated: Jul 13, 2025, 12:00 PM IST
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Gurugram News: गुरुग्राम के सोहना शहर के वार्ड 13 में स्थित हरियाणा टूरिज्म निगम की करीब साढ़े नौ एकड़ जमीन पर बसी अवैध कॉलोनी के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. जिला उपायुक्त ने इस अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी है. यह कार्रवाई तब होगी जब पुलिस सहायता उपलब्ध होगी. यह जानकारी हरियाणा टूरिज्म निगम द्वारा दी गई है.

यह अवैध कॉलोनी अरावली पहाड़ी से सटी हुई है और पिछले लगभग 15 वर्षों से यहां अवैध रूप से मकान बनाए गए हैं. इन मकानों में रहने वाले परिवारों ने पक्के मकानों के साथ-साथ झोपड़ियां और पशुपालन के लिए आशियाने भी बना रखे हैं. हालांकि, इन परिवारों के मुखिया पहले ही कोर्ट में चल रहे मामलों में हार चुके हैं. कोर्ट ने इस कॉलोनी के 200 घरों को तोड़ने के आदेश जारी किए हैं.

कोर्ट के आदेश के बाद अब यह सुनिश्चित किया गया है कि अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया जाएगा. बार्बेट कॉम्प्लेक्स सोहना के प्रबंधक सुनील शर्मा ने बताया कि जिला उपायुक्त ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस बल मिलने के साथ ही निगम की जमीन पर बसी इस कॉलोनी को ध्वस्त किया जाएगा.

सोहना के गांव टोलनी में अवैध रूप से फार्म हाउस कॉलोनियां काटने के आरोप में बिल्डर, एजेंट, तहसीलदार और पटवारी समेत आठ लोगों के खिलाफ थाना डीएलएफ फेज-2 में दो मामले दर्ज हुए हैं. यह मामले अदालत के आदेश पर दर्ज किए गए हैं.

पहला मुकदमा वरिष्ठ नागरिक सुरवीना भल्ला की शिकायत पर दर्ज हुआ. उन्होंने बताया कि दिसंबर 2020 में उन्हें दो रियल एस्टेट एजेंट ने संपर्क किया और गांव टोलनी में फार्म हाउस खरीदने का प्रस्ताव दिया. इसके बाद उन्होंने 1.30 करोड़ रुपये देकर 16 कनाल भूमि खरीदी, लेकिन बाद में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने उनके फार्म हाउस को मलबे में मिला दिया.

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दूसरा मुकदमा 58 वर्षीय अमित बंगा की शिकायत पर दर्ज हुआ है. उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 में हरिदास गुप्ता की कंपनी से 2.94 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी थी. बाद में पता चला कि यह फार्म हाउस कॉलोनी अवैध रूप से विकसित की जा रही थी. इन मामलों में आरोप है कि सोहना तहसील स्टॉफ की मिलीभगत से रजिस्ट्री की गई है.

आरोप है कि जाली दस्तावेज और साइट प्लान के आधार पर रजिस्ट्रियां हुई हैं. शिकायतकर्ताओं के अनुसार, अवैध रूप से विकसित की जा रही इस फार्म हाउस कॉलोनियों में लोगों को फंसाने के लिए बिल्डर ने अवैध रूप से सड़कों का निर्माण किया था.

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 13 अप्रैल 2022 को सोहना पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी. आरोप है कि करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के बाद हरिदास गुप्ता और उनकी पत्नी राजबाला समेत कुछ अन्य आरोपी सिंगापुर भाग गए हैं.

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