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Haryana News: इन गांवों को मिलेगी 16 घंटे बिजली, दिन में 8 घंटे की होगी कटौती, देखें नया शेड्यूल

Haryana Electricity Distribution: हरियाणा के गांवों में बिजली देने को लेकर बड़ा बदलाव किया है. गांव ते क्षेत्रों में 24 घंटे में केवल 16 घंटे बिजली दी जाएगी, जबकि बाकी के 8 घंटे बिजली कटौती लागू की जाएगी. यहां देखें जारी नाया शेड्यूल

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Haryana News: इन गांवों को मिलेगी 16 घंटे बिजली, दिन में 8 घंटे की होगी  कटौती, देखें नया शेड्यूल
Akanchha Singh|Updated: Apr 20, 2025, 06:10 AM IST
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Haryana News: हरियाणा वालों के लिए एक बड़ी खबर है. दरअसल, हरियाणा सरकार ने राज्य के गांवों में बिजली देने को लेकर बड़ा बदलाव किया है. अब ग्रामीण क्षेत्रों को 24 घंटे में केवल 16 घंटे बिजली दी जाएगी, जबकि बाकी के 8 घंटे बिजली कटौती लागू की जाएगी.  यह फैसला खास तौर पर गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए लिया गया है.

किन शहरों में लागू होगा नया शेड्यूल?
यह नया शेड्यूल हरियाणा के हिसार जोन और दिल्ली जोन में लागू किया गया है. हिसार जोन में शामिल हैं भिवानी समेत 5 जिले शामिल हैं. वहीं दिल्ली जोन शामिल हैं गुरुग्राम समेत 6 जिले.  

यहां से जारी हुआ निर्देश 
यह निर्देश दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (DHBVNL) के हिसार स्थित सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के कार्यालय से जारी हुआ है. दिल्ली जोन में शाम 6:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बिजली रहेगी. सुबह 11:15 बजे से दोपहर 3:45 बजे तक फिर से बिजली दी जाएगी. कुल बिजली आपूर्ति 16 घंटे होगी और कटौती का समय दिन में 8 घंटे रहेगा. वहीं हिसार जोन के शेड्यूल में शाम 7:00 बजे से सुबह 6:30 बजे तक बिजली मिलेगी.
उसके बाद बिजली कटौती होगी. फिर दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली फिर से दी जाएगी. यहां भी कुल 16 घंटे बिजली मिलेगी. 

क्या है बिजली कटौती का कारण?
बिजली विभाग के अनुसार, गर्मियों में शहरों में बिजली की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हर साल गांवों की बिजली में कुछ कटौती करनी पड़ती है, ताकि शहरों में बिजली व्यवस्था बनी रह सके. विभाग ने यह साफ किया है कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले रूरल डोमेस्टिक फीडर (RDS Feeders) पर यह नया नियम लागू नहीं होगा. ऐसे फीडर पहले की ही तरह पूरी दिन-रात बिजली देते रहेंगे.

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विभाग के सख्त निर्देश?
पावर रेगुलेटरी मेजर्स (PRM) को सभी उपकेंद्रों, ऑफिसों और सार्वजनिक जगहों पर प्रमुखता से चिपकाया जाएगा. PRM का सख्ती से पालन जरूरी होगा. किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी. ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के लिए जीरो कट और लोड लिमिटेशन जैसे नियम भी लागू किए जा रहे हैं.

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