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Panchkula News: हरियाणा सरकार का सख्त एक्शन, 379 MTP केंद्र सील, भ्रूण हत्या पर बड़ा वार

Haryana News: हरियाणा सरकार लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सख्त रुख अपना चुकी है. मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स (STF) की बैठक के दौरान यह स्पष्ट संकेत मिला है.

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Panchkula News: हरियाणा सरकार का सख्त एक्शन, 379 MTP केंद्र सील, भ्रूण हत्या पर बड़ा वार
Zee Media Bureau|Updated: Apr 23, 2025, 06:33 PM IST
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Haryana News: हरियाणा सरकार लिंगानुपात में सुधार लाने और पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम तथा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सख्त रुख अपना चुकी है. स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स (STF) की बैठक के दौरान यह स्पष्ट संकेत मिला है. बैठक में बताया गया कि सोनीपत जिले के एक BAMS डॉक्टर का लाइसेंस पीसी एवं पीएनडीटी और एमटीपी अधिनियमों का उल्लंघन करने के चलते हरियाणा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा रद्द कर दिया गया है. पिछले 1 महीने में राज्य के 1500 एमटीपी केंद्रों में से 379 को बंद कर दिया गया है. 16 केंद्रों का पंजीकरण निलंबित किया गया है.

MTP किट की बिक्री में गिराव
STF के संयोजक डॉ. वीरेंद्र यादव ने जानकारी दी कि राज्य का मौजूदा लिंगानुपात 911 है, जिसे और बेहतर करने की दिशा में विभाग पूरी सक्रियता से जुटा हुई है. उन्होंने बताया कि MTP किट की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि एमटीपी किट की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए राज्य औषधि नियंत्रक कार्यालय के अधिकारियों को जिलों में तैनात किया गया है. सभी जिला औषधि नियंत्रण अधिकारियों को एमटीपी किट की बिक्री की क्रॉस चेकिंग करने और नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं.

कारण बताओ नोटिस जारी 
डॉ. यादव ने यह भी बताया कि औषधि नियंत्रण अधिकारी, सोनीपत को अधूरी रिपोर्ट और अव्यवस्थित कार्यशैली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. साथ ही यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग (PIGT) केवल सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद ही की जाए और सभी IVF हस्तक्षेप के परिणामों को मासिक आधार पर संबंधित सिविल सर्जनों से साझा किया जाए. राज्य सरकार द्वारा 25 अप्रैल, 2025 को विशेष बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' (बी3पी) शिविरों का आयोजन 700 से कम लिंगानुपात वाले गांवों में किया जाएगा. इन शिविरों की अगुवाई संबंधित सीएचसी के एसएमओ और महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी करेंगे. डीजीएचएस कार्यालय के निदेशक इन शिविरों में भाग लेकर कम से कम दो गांवों को कवर करेंगे.

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भ्रूण हत्या पर लगाया जा रहा लगाम
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर मंगलवार को आयोजित होने वाली STF बैठक में नामित अधिकारी ही भाग लें, जिससे निरंतरता बनी रहे और प्रत्येक जिले में कार्रवाई की गति बनी रहे. लिंगानुपात में सुधार और कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए यह कदम आने वाले समय में राज्य को बेहतर दिशा में ले जाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं.

Input- Divya Rani

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