Haryana News: हरियाणा सरकार ने हाल ही में कांग्रेस विधायक और ओलंपिक रेसलर विनेश फोगाट को सम्मानित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस निर्णय के तहत विनेश को सिल्वर मेडल के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं, जिसमें 4 करोड़ रुपये की कैश राशि, एक प्लॉट या सरकारी नौकरी शामिल है. यह घोषणा मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में की गई.
विनेश फोगाट का ओलंपिक सफर
विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल मुकाबले तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी. हालांकि, फाइनल में 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से वह मुकाबला नहीं खेल पाई थीं. इस पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विनेश को लाभ देने की घोषणा की थी, जो उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन का सम्मान है. सरकार ने विनेश को तीन लाभ देने का प्रस्ताव रखा है. कैश के अलावा, उन्हें ग्रुप ए OSP नौकरी और HSVP से प्लॉट का ऑफर दिया गया है. क्योंकि विनेश अब विधायक हैं, इसलिए सरकार ने उनसे पूछा है कि वे इनमें से कौन सा लाभ लेना चाहेंगी.
नगर निकायों में पदों का वर्गीकरण
कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें नगर निकायों में ग्रुप A, B, C और D के पदों का वर्गीकरण किया जाएगा. ग्रुप A और B के सभी पद अब हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि ग्रुप C और D के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से भरे जाएंगेय
कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इस निर्णय से नगर निकायों के कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह अनेक लाभ मिलेंगे. इनमें पदोन्नति में आरक्षण और अन्य सुविधाएं शामिल हैं, जो कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं.
हरियाणा कैबिनेट में लिए गए ये अहम फैसले :
- कपड़ा नीति में बदलाव: कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि को बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है. इसके साथ ही, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत प्रोजेक्ट की संख्या पर कैपिंग को हटाने का भी निर्णय लिया गया है. इससे कई नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने की संभावना है.
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- व्यापारियों के लिए बकाया वसूली योजना: मुख्यमंत्री सैनी ने व्यापारियों के लिए बकाया वसूली योजना को मंजूरी देने की भी घोषणा की. 'हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025' के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी गई है, जो छोटे करदाताओं को लाभ देने के लिए तैयार की गई है. इस योजना के तहत, 10 लाख रुपये तक के बकाया टैक्स पर एक लाख रुपये की छूट मिलेगी.
- दुग्ध सेस में राहत: हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन के अनुरोध पर, दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर लगने वाले ब्याज को घटाने का निर्णय लिया गया है. पहले 24% चक्रवृद्धि ब्याज की दर थी, जिसे अब 12% साधारण ब्याज में बदल दिया गया है. यह निर्णय दूध उत्पादकों के लिए राहत प्रदान करेगा.
- विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों का मानदेय: बैठक में विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी गई है. यह आयोग राज्य में कानूनी सुधारों के लिए कार्य करता है और इसके सदस्य विशेष विषयों पर काम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं.
- उप निदेशक खेल के लिए अब ग्रुप-ए सेवा नियमावली: हरियाणा खेल विभाग ने उप निदेशक खेल के पदों के लिए ग्रुप-ए सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी है. मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. वर्तमान में, खेल विभाग में उप निदेशक खेल के 7 पद हैं, जो सभी पदोन्नति कोटे के तहत हैं. 1 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना के अनुसार, इन पदों को 'ग्रुप ए' का दर्जा मिला है. नियमावली के अभाव में पदोन्नति में कठिनाई आ रही थी. इस समस्या के समाधान के लिए नए नियम बनाए गए हैं, जिन्हें आज मंजूरी दी गई है, जिससे पदों को भरने में आसानी होगी.